नई दिल्ली। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) ने AGAT AGRO COMMODITIES PVT LTD से संबंधित सतीश कुमार पावा, प्रमोटर एवं शेयरधारक; सौरव अग्रवाल, प्रमोटर के पुत्र और सुहास एस परांजपे, वैधानिक ऑडिटर को मामले की जांच के संबंध में गिरफ्तार किया। जगत एग्रो कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के मामले की जांच के तहत एसएफआईओ द्वारा ये गिरफ्तारियां की गईं। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के आधार पर कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा एसएफआईओ को यह जांच सौंपी गई थी।
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447 - गंभीर कॉरपोरेट धोखाधड़ी
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 212 (8) के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए एसएफआईओ ने इन व्यक्तियों के पास से मिली उस सामग्री के आधार पर ये गिरफ्तारियां की हैं जिससे यह पता चला है कि ये व्यक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447 के तहत दंडनीय गंभीर कॉरपोरेट धोखाधड़ी में शामिल होने के दोषी थे। उन्होंने अपने पास उपलब्ध स्टॉक की स्थिति को बढ़ा-चढ़ाकर 3 साल की अवधि में गलत वित्तीय विवरण पेश किया है और झूठे वित्तीय विवरण के आधार पर बैंकों को उधार देने के लिए प्रेरित किया है।
कंपनी ने सार्वजनिक बैंकों जैसे कि एसबीओपी और पीएनबी से धनराशि उधार ली और विभिन्न चैनलों के माध्यम से इसे कहीं और भेज दिया/गबन किया। इन सभी को दिल्ली में सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत में पेश किया गया और विशेष अदालत (कंपनी अधिनियम, 2013), मुंबई के समक्ष इन्हें पेश करने के लिए ट्रांजिट रिमांड ऑर्डर प्राप्त किए गए।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुंबई ने तीनों आरोपियों को 01.03.2022 तक एसएफआईओ की हिरासत में भेज दिया है।