भोपाल। पिछले दिनों मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने पर 2% सेस (कमलनाथ सरकार द्वारा लगाया गया अतिरिक्त टैक्स) खत्म करने की घोषणा की थी परंतु सरकार की ओर से अब तक इसका गजट नोटिफिकेशन नहीं किया गया है। नतीजा व्यवहारिक तौर पर टैक्स कम नहीं हुआ। लोगों को प्रत्येक ₹100000 पर ₹2000 (यानी 3000000 के मकान पर ₹60000) अतिरिक्त चुकाने पड़ रहे हैं। सामान्यतः इस तरह की घोषणाओं से पहले गजट नोटिफिकेशन की तैयारी हो जाती है और घोषणा के साथ ही नोटिफिकेशन कर दिया जाता है।
मध्यप्रदेश में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर 1 सप्ताह बाद टैक्स कम होगा
पंजीयन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कैबिनेट में हुए निर्णय के बाद इसका गजट नोटिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद इसे सिस्टम पर अपडेट किया जाएगा। इस काम में करीब एक सप्ताह लग सकता है। इसके बाद ही घटी हुई स्टांप ड्यूटी पर रजिस्ट्री हो पाएगी। बता दें कि हर दिन करीब 150 से 200 लोग रजिस्ट्री कार्यालय पहुंच रहे हैं। मंगलवार को जहां 190 रजिस्ट्रियां हुईं थीं, वहीं बुधवार को 120 रजिस्ट्रियां ही हुईं। स्टांप ड्यूटी में छूट का लाभ नहीं मिलने से बुधवार को आधे से ज्यादा लोग मायूस होकर बिना रजिस्ट्री कराए चले गए।
10 साल में 5% से 12.5% हो गए प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर सरकारी टैक्स
2010 में मप्र में स्टांप ड्यूटी 5 फीसद के करीब थी। इस पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगता था, लेकिन बीते 10 साल में स्टांप ड्यूटी में बेहिसाब बढोतरी छूट देने के नाम पर हुई। इधर, रियल एस्टेट से जुड़े लोगों का कहना है कि स्टांप ड्यूटी में दो फीसद की कमी करने का यह निर्णय आम जनता को राहत देने वाला है और इससे रजिस्ट्रियों की संख्या में भी वृद्घि होगी। बता दें कि राज्य सरकार ने महाराष्ट्र सरकार की तर्ज पर नगरीय निकाय शुल्क दो फीसद घटा दिया है। पहले तीन फीसद नगरीय निकाय शुल्क लगता था, जो दो फीसद कर दिया गया है। इस निर्णय के बाद जनता को अब 10.5 फीसद ही स्टांप ड्यूटी रजिस्ट्री कराने में लगेगी। जो पहले 12.5 फीसद लगती थी। बता दें कि अधिकतर राज्यों में अब स्टॉप ड्यूटी 7 से 12 फीसद तक है। रियल एस्टेट मार्केट में बूम आने से रोजगार के अन्य अवसर भी खुलेंगे।
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