जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने स्कूल स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लास के खिलाफ याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। याचिका में ऑनलाइन क्लास को बच्चों के लिए हानिकारक बताया गया है और उसे तत्काल बंद करने की मांगी गई है।
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की गई थी जिसे स्वीकार किया गया है। याचिकाकर्ता ने पक्ष रखा था कि IMA- इंडियन मेडिकल एसोसिएशन समेत तमाम चिकित्सक ऑनलाइन क्लासेस से दूर रहने की बात कर रहे हैं। इस बीच प्रदेश सरकार की ओर से प्राइमरी कक्षाओं से लेकर सेकेंड्री कक्षाओं तक अलग-अलग पाली में ऑनलाइन क्लासेस चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार के आदेश को तुरंत स्थगित किया जाए क्योंकि यह मामला अवयस्क मासूम बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 1 सितंबर 2020 की तारीख सुनिश्चित की है।
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