जबलपुर। मार्च 2020 यानी लॉकडाउन के कुछ समय पहले जबलपुर में 16 साल की दलित लड़की को शराब पिलाकर गैंगरेप के आरोपी सूरत, गुजरात मोहम्मद आमिर की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश एससी राय की अदालत में खारिज कर दी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अनुसार आमिर ने अपने दोस्त रिजवान के साथ मिलकर ना केवल लड़की का सामूहिक बलात्कार किया बल्कि ब्लैकमेल भी किया।
ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर गैंगरेप किया और वीडियो बनाया
पीड़ित लड़की जबलपुर के एक स्कूल में पढ़ती है। आरोपी मोहम्मद आमिर एवं रिजवान इसी स्कूल में कैटरिंग के लिए आए थे। इसी दौरान उन्होंने 16 साल की लड़की को अपने जाल में फंसा लिया। मार्च 2020 में लड़की जब स्कूल के बाहर खड़ी अपने चाचा का इंतजार कर रही थी तभी दोनों लड़के उसके पास पहुंच गए और उसे बातों के जाल में फंसाते हुए अपने साथ एक होटल में ले गए। यहां लड़की को ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर पिला दिया और फिर दोनों ने ना केवल बलात्कार किया बल्कि उसका वीडियो भी बनाया।
ब्लैकमेल करके 5.70 लाख रुपए वसूले और कई बार रेप किया
वीडियो दिखाकर दोनों ने लड़की पर दबाव बनाया और थोड़े-थोड़े करके 5.70 लाख रुपए वसूल लिए। इतना ही नहीं इन दोनों ने लड़की को कई बार मनचाही जगह पर बुलाया और उसके साथ बलात्कार किया। जब दोनों की डिमांड खत्म नहीं हुई और अत्याचार बढ़ने लगा तो लड़की ने सारी बात पुलिस को बताई और मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 363 366, 376डी 506, 386 भादवि पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी का प्रकरण दर्ज किया है।
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