भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक उपभोक्ता के बचत खाते से पांच बार में 32 हजार रुपये निकल गए। उपभोक्ता ने बैंक से संपर्क कर अपना खाता ब्लॉक कराया। बैंक को दिए शिकायती आवेदन में उसने लिखा कि उसका एटीएम कार्ड उसके पास है और उसके खाते से पांच बार में 32 हजार रुपये ऑनलाइन निकाल लिए गए। हर निकासी का संदेश भी बार-बार मोबाइल पर आया। उसने बैंक को इसकी शिकायत की।
बैंक मैनेजर ने आश्वासन दिया कि 40 दिन में आपकी काटी गई राशि खाते में वापस कर दी जाएगी, लेकिन डेढ़ महीने बीतने के बाद भी बैंक ने राशि नहीं लौटाई। मामले में प्रियदर्शिनी नगर निवासी ममता तोमर ने एमपी नगर स्थित ICICI बैंक के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम बेंच-2 में 12 अक्टूबर 2017 को याचिका लगाई। फोरम ने बैंक की गलती मानते हुए 37 हजार रुपये लौटाने का आदेश दिया। इसमें बैंक को 32 हजार रुपये का 6 प्रतिशत ब्याज के साथ मानसिक क्षतिपूर्ति 3 हजार व वाद व्यय 2 हजार रुपये देना होगा।
मामले में वकील सरिता राजानी ने उपभोक्ता के पक्ष में फोरम में तर्क रखा कि उपभोक्ता के पैसों की सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंक की है। उपभोक्ता के खाते से नेट बैंकिंग के माध्यम से राशि काटी गई है। इसकी शिकायत सायबर सेल में भी की गई है। वहीं बैंक ने तर्क दिया कि उपभोक्ता ने एटीएम कार्ड से राशि निकाली है और हमारे पास खाता से पैसे कटने की कोई शिकायत नहीं की है। फोरम ने इस तर्क को खारिज कर दिया और बैंक को दोषी माना।
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