PDS चावल घोटाले में नीमच के गल्ला व्यापारी को जेल भेजा / NEEMUCH MP NEWS

नीमच। श्रीमान विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा पीडीएस चावल (गरीबों को निशुल्क वितरित किए जाने वाला चावल) की कालाबाजारी कर घोटाला करने वाले आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन अभियोजन द्वारा आपत्ति करने पर निरस्त कर आरोपी को जेल भेजा गया।

अभियोजन मीडिया सेल को एडीपीओ श्री रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया की घटना दिनांक 24.06.2020 को सुबह 10ः30 बजे महु रोड प्राईवेट बस स्टेण्ड के सामने नीमच की हैं। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जितेन्द्र नागर द्वारा मेसर्स महावीर ट्रेडर्स महु रोड़ प्राईवेट बस स्टेण्ड के सामने नीमच स्थित गोदाम में भण्डारित चावल की जांच की गई थी, जिसमें उक्त ट्रेडर्स के मालिक महावीर जैन ने बताया की मेरी फर्म महावीर ट्रेडर्स के नाम से हैं, जिसमें संग्रहित पाये गये चावल के संबंध मे कोई दस्तावेज नहीं हैं पूछताछ करने पर महावीर जैन द्वारा बताया गया की मेरे पिताजी ग्राहकों से फुटकर रूप में चावल खरिदते हैं किन्तु आरोपी महावीर जैन द्वारा चावल की खरीदी के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये, और न ही स्पष्ट कारण बताया गया। 

जाॅच करने पर भण्डारित चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली का होेना पाया गया, जो कि लगभग 501.81 क्वींटल था। जिस पर खाद्य विभाग द्वारा महावीर ट्रेडर्स स्थित चावल के जांच नमूने लेकर कार्यवाही की गई। इसके साथ ही खाद्य विभाग द्वारा मेसर्स विजय कुमार जैन, मेसर्स सुरेशचंद्र मादरिया, मेसर्स पंकज ट्रेडर्स कम्पनी के विरूद्ध भी कार्यवाही की गई। 

अभियोजन के अनुसार महावीर ट्रेडर्स द्वारा शासन की जन्मोमुखी योजना का शासकीय खाद्यान बेईमानीपूर्वक खरीदकर अनुचित लाभ अर्जित किया हैं तथा उक्त चावल की खरीदी में हेरा-फेरी कर तथ्यों को छुपाये जाने के कारण आरोपीगण के विरूद्ध रिपोर्ट थाना नीमच केंट पर अपराध क्रमांक 263/20 धारा 420 भादवि तथा धारा 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस नीमच केंट ने विवेचना के दौरान आरोपी महावीर जैन व विजय जैन को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जहां पर आरोपी महावीर जैन के द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। 

श्री रितेश कुमार सोमपुरा, ए.डी.पी.ओ. द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया। जिस पर से श्रीमान विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा इस आधार पर की अभियुक्त द्वारा शासकीय खाद्यान का बेईमानीपूर्वक कालाबाजारी करने हेतु संग्रहित किया था, जो की एक गंभीर अपराध हैं। जिस कारण आरोपी महावीर जैन पिता विजय कुमार जैन, निवासी विकास नगर, जिला-नीमच की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेजने का आदेश दिया गया। ज्ञात हो की प्रकरण में वर्तमान में 4 आरोपीगण हैं, जिसमें से 2 फरार हैं, 1 के द्वारा जमानत आवेदन नहीं लगाया गया तथा 1 की जमानत आवेदन खारिज की गई।

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