नगरीय निकायों और पंचायतों की मतदाता-सूची पर दावे-आपत्तियाँ की लास्ट डेट बदली / MP ELECTION NEWS

भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों और त्रि-स्तरीय पंचायतों की प्रारूप मतदाता-सूची पर दावे-आपत्तियाँ लेने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 25 जुलाई कर दी गई है। पहले एक जुलाई से 9 जुलाई तक दावे-आपत्तियाँ लेनी थीं।

सचिव मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग श्री डी.व्ही. सिंह ने जानकारी दी है कि कोविड-19 संक्रमण के निरंतर बढ़ रहे प्रकरणों के कारण दावा-आपत्ति केन्द्रों तक लोगों के पहुँचने में असुविधा से दावे-आपत्तियाँ कम प्राप्त हो रही हैं। इसलिये आयोग ने दावे-आपत्ति लेने की तारीख बढ़ाई है।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता-सूची पर दावे-आपत्ति प्राप्त करने की अवधि एक जुलाई से 25 जुलाई तक है। दावे-आपत्तियों के निराकरण की अंतिम तिथि 5 अगस्त, 2020 है। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता-सूची का विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 2 सितम्बर को होगा।

अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री शर्मा बने ऊर्जा विभाग के ओएसडी

भोपाल राज्य शासन द्वारा श्री शिवकुमार शर्मा अतिरिक्त मुख्य अभियंता मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी को विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (ओएसडी) ऊर्जा विभाग के पद पर पदस्थ किया गया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिये गये हैं।

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