यह तो आप जानते ही हैं कि जो कोई व्यक्ति भारतीय सिक्कों का कूटकरण करेगा उसको भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 232 के तहत सजा दी जाएगी। आज हम आपको बताएंगे कि कोई व्यक्ति सिक्के के कूटकरण के साधनों (उपकरणों) को बनायएगा या बेचेगा अथवा खरीदेगा तो ऐसा कार्य भी एक दण्डनीय अपराध होता है। इस तरह सिक्कों के कूटकरण हेतु उपकरण बनाना, बेचना या खरीदना भी अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है।
भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 234 की परिभाषा:-
जो कोई व्यक्ति भारतीय सिक्को के कूटकरण से संबंधित सामग्री या उपकरण को बनायएगा या उन उपकरणों को बेचेगा,खरीदेगा,सुधारने की प्रक्रिया करेगा आदि जिससे भारतीय सिक्को का कूटकरण किया जा सके। ऐसा करने वाला व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत दोषी होगा।
भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 234 में दण्ड का प्रावधान:-
इस धारा के अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं होते हैं। यह अपराध संज्ञेय एवं अजमानतीय होते हैं। इनकी सुनवाई सेशन न्यायालय द्वारा की जाती हैं। सजा- सात वर्ष की कारावास और जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।
बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
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