मनोज मेडिकल स्टोर में ड्रग इंस्पेक्टर से विवाद, हंगामा, रिश्वत का आरोप | SIDHI NEWS

सीधी। शहर के जिला अस्पताल के सामने संचालित मनोज मेडिकल स्टोर को आज दोपहर जब कलेक्टर के आदेश पर सीज करने के लिए औषधि निरीक्षक पहुंचे तो मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा जमकर हंगामा शुरू कर दिया गया। यहां तक कि गालियां देने का भी सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। हंगामा होत देख जब लोगों की भीड़ मेडिकल स्टोर के सामने जमा हो गई तो संचालक ने आरोप लगाया कि औषधि निरीक्षक 50 हजार रूपये की रिश्वत मांग रहे थे। जब उसने देने से इंकार कर दिया तो उसे झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने लगे। 

वहीं मौके पर मौजूद औषधि निरीक्षक जयप्रकाश कुमार का कहना था कि कलेक्टर सीधी के आदेशानुसार उनके द्वारा विगत 31 जनवरी 2019 को शहर की 7 मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया गया था। उस दौरान मनोज मेडिकल स्टोर में चार गंभीर कमियां पाई गई थी। जिनमें निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर के रजिस्टर्ड फर्मासिस्ट अनुपस्थित पाये गए थे। वहीं निरीक्षण के दौरान जब कैश मेमो एवं बिल बुक की मांग की गई तो नही दिया गया। ऐसे में यह माना गया कि बिल बुक का प्रतिदिन संधारण नही किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान सेड्यूल एचआई कि दवाओं के क्रय -विक्रय के रिकार्ड रखने के लिए आवश्यक दस्तावेज रजिस्टर भी प्रस्तुत नही किया गया। निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर में सफाई तथा दवाओं का उचित स्टोरेज नही पाया गया। दवाओं के कार्टून,बाक्सेस एवं रैक्स पर धूल पाई गई। निरीक्षण  प्रतिवेदन को कार्रवाई के लिए कार्यालय उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर मेडिकल स्टोर संचालक को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के नियम 66(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी मु यालय जबलपुर के द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 4 फरवरी 2019 को जारी किया गया। जिसमें स्पष्ट था कि क्यों न उनको स्वीकृत ड्रग लायसेंस निलंबित/निरस्त कर दिया जाय। कारण बताओ नोटिस में अनावेदक को समक्ष सुनवाई का अवसर भी दिया गया। जिसका कोई लाभ नही लिया।

नोटिस का स्पष्टीकरण दस्तावेजों के साथ तीन दिवस में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। इस तारत य में अनावेदक द्वारा 9 फरवरी को लिखित में जबाव दिया गया। दिए गए जबाव के परीक्षण से यह स्पष्ट हुआ कि अनावेदक द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के विभिन्न नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। ऐसे में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के नियम 66(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए औषधि ज्ञापन प्राधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन मु यालय जबलपुर द्वारा अपने आदेश क्रमांक 217/ दिनांक 20 फरवरी 2019 को मनोज मेडिकल स्टोर की औषधि अनुज्ञप्ति क्रमांक 20/23/93 एवं 21/24/93 को तत्काल प्रभाव से 4 दिवस के लिए निलंबित करने का आदेश जारी किया गया था। औषधि निरीक्षक जयप्रकाश कुमार ने बताया कि आदेश के परिपालन में वह शुक्रवार की शाम सीधी आये तो उन्हे मालुम पड़ा कि मनोज मेडिकल स्टोर नियमित रूप से संचालित हो रहा है। जिसकी सूचना कलेक्टर सीधी को दी गई। उनके आदेशानुसार आज वह मनोज मेडिकल स्टोर को सीज करने की कार्रवाई करने के लिए पहुंचे थे। जिस पर मेडिकल स्टोर संचालक भड़क गया और अकारण ही गाली गलौच करते हुए शासकीय कार्य में बाधा डालने लगा। 

नही दी गई थी सुरक्षा

औषधि निरीक्षक जय प्रकाश कुमार आज दोपहर मनोज मेडिकल स्टोर सीधी को सीज करने से पूर्व पुलिस को सूचना दिए थे। फिर भी उन्हे सुरक्षा के लिहाज से पुलिसबल उपलब्ध नही कराया गया था। अकेले  ही औषधि निरीक्षक के मेडिकल स्टोर पहुंचने पर संचालक द्वारा गाली गलौच करने एवं शासकीय कार्य में बाधा डालने के बाद सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची लेकिन बिना कार्रवाई के ही बैरंग लौट गई। 

जांच के दौरान उन्हे कोई भी कमियां नही मिली

औषधि निरीक्षक द्वारा करीब एक सप्ताह पहले शहर में लगभग 10 मेडिकल स्टोरो की जांच की गई थी। उस दौरान मनोज मेडिकल स्टोर सीधी की जांच भी की गई थी। जांच के दौरान उन्हे कोई भी कमियां नही मिली थी। उन्होने स्वत: यह बात मौके पर लोगों के समक्ष कही थी कि यहां सभी कुछ ठीक-ठाक है। बाद में मालुम पड़ा कि झूंठा जांच प्रतिवेदन देकर कार्रवाई कराई गई है। 
अनिल गुप्ता संचालक,मनोज मेडिकल स्टोर सीधी।

औषधि निरीक्षक आज जबलपुर कार्यालय के आदेश जिसमें मनोज मेडिकल स्टोर सीधी की अनुज्ञप्ति चार दिनो के लिए निलंबित की गई थी। उसकी तामीली के लिए पहुंचे थे। जहां उनके साथ मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा अभद्रता करते हुए शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई गई। इस आशय की लिखित शिकायत औषधि निरीक्षक द्वारा दी गई है। जिस पर विवेचना कर आगे की कार्रवाई की जायेगी।
सूर्यकांत शर्मा,एएसपी सीधी

मनोज मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा आज जबलपुर कार्यालय के आदेश तामीली के दौरान अभद्रता करते हुए शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाया गया। जिसकी लिखित सूचना पुलिस के साथ ही जबलपुर एवं भोपाल कार्यालय को दी जा रही है। 
जयप्रकाश कुमार
औषधि निरीक्षक